दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 1 अगस्त (शनिवार) को बिभव कुमार पर अदालत में मुख्यमंत्री आवास से घटना से जुड़े सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बता दें कि बिभव के वकील का कहना है कि यह सब साजिश किया जा रहा है। तीस हजारी कोर्ट में देर रात तक दोनों पक्षों की ओर से बहस चलती रही।
बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बर्ताव पर शर्म आती है कि महिला के साथ बदसलूकी की गई।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिभव पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट का आरोप लगाया गया।
बिभव को कोर्ट की ओर से मिली फटकार
स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या सीएम आवास गुंडे रखने के लिए है? आगे कोर्ट ने कहा कि उसने गुंडे की तरह काम किया और मुख्यमंत्री आवास में घुसा। उसने तब भी महिला पर हमला किया, जबकि उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी। कोर्ट ने सवाल क्या एक महिला पर हमला करते हुए क्या उसे शर्म नहीं आई?
अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव की ओर कहा कि तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गईं। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो सिंघवी ने कहा कि हमने जिस आदेश को चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है।