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Kolkata Gang Rape: कानून के मंदिर में कानून की छात्रा से दरिंदगी, कोलकाता में दोबारा लौटी आरजी कर जैसी बर्बरता

by | Jun 27, 2025 | क्राइम, ख़बर, ट्रेंडिंग, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

Kolkata Gang Rape: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेजकी एक छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। घटना 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे के बीच कॉलेज कैंपस के एक कमरे में अंजाम दी गई। पीड़िता की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने जिन तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, उनमें 31 वर्षीय मोनोजीत मिश्रा (कॉलेज यूनिट का पूर्व अध्यक्ष), 19 वर्षीय जैब अहमद, और 20 वर्षीय प्रमित मुखर्जी (या प्रमित मुखोपाध्याय) शामिल हैं।

  • मोनोजीत और जैब को 26 जून की शाम तालबगान क्रॉसिंग के पास पकड़ा गया,
  • जबकि प्रमित को 27 जून की आधी रात के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया गया।
    तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है।

कोलकाता पुलिस के अनुसार, छात्रा जब कॉलेज में मौजूद थी, तब आरोपी उसे एक कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना की शिकायत कस्बा पुलिस थाने में दर्ज की गई। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 जुलाई तक हिरासत में लिया है।

इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी उबाल ला दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर बंगाली न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला किया।
उन्होंने कहा, “25 जून को कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, आरोपी कॉलेज से जुड़े रहे हैं। बंगाल महिलाओं के लिए एक भयावह स्थान बन चुका है।”

बीजेपी का दावा है कि आरोपियों में से एक तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा सदस्य है, लेकिन अभी तक इस दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। इस मामले ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की भयावह घटना की यादें फिर से ताजा कर दी हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पीड़िता को BNS की धारा 396 के तहत मुआवजा, साथ ही मेडिकल, साइकोलॉजिकल और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।

गौरतलब है कि यह घटना ठीक 10 महीने बाद सामने आई है जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में दोषी पाए गए नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा दी थी।

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