New Delhi: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी. दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाले के सिलसिले में वह छह महीने तक जेल में रहे थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा था कि संजय सिंह को अभी भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है. सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है और न ही मनी ट्रेल का कोई निशान है। इसके बावजूद संजय सिंह छह महीने से जेल में हैं.
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सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सिंह के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि उनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है.


