Satyendar Jain : दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
जमानत के फैसले में अदालत ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने करीब 18 महीने तक जेल में बिताए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध किया था, अदालत ने उनके लंबी अवधि की हिरासत को महत्वपूर्ण माना।
हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ भी दिया, जिसमें त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब बात PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामलों की होती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है।
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी, और अब हाईकोर्ट के फैसले से उनके लिए राहत का अवसर उत्पन्न हुआ है।
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