दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 12 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल की ED ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की 17 मई को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि इसी के साथ ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
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15 अप्रैल को इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
सीएम केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया गया
इस बीच तीन दिन पहले ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का मुख्य आरोपी बताया गया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल इस केस के किंगपिन हैं और साजिशकर्ता हैं।
17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी
शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि जब आपके पास ऑप्शन था तब हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं डाली?


