UP News : सपा नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की दो बिल्डिंग को शत्रु संपत्ति विभाग ने किया सील उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में, प्रशासन ने उनके यूनिवर्सिटी की दो प्रमुख बिल्डिंग्स को सील कर दिया है, जो कथित तौर पर शत्रु संपत्ति की जमीन पर बनी थीं।
25 जुलाई को जारी हुआ नोटिस
प्रशासन ने 25 जुलाई को इन बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिन का समय दिया गया था। नोटिस की समय सीमा 1 अगस्त को समाप्त हुई थी। प्रशासन के आदेश पर, यूनिवर्सिटी ने निर्धारित समय से पहले ही इन बिल्डिंग्स को खाली कर दिया।
शत्रु संपत्ति अधिनियम और ये है मामला
शत्रु संपत्ति विभाग ने इन बिल्डिंग्स को सील करने की कार्रवाई की है क्योंकि ये शत्रु संपत्ति पर स्थित थीं। शत्रु संपत्ति उन संपत्तियों को कहा जाता है जो पाकिस्तान और चीन में जाकर बस गए लोगों की थीं, लेकिन उनकी संपत्तियां भारत में ही रह गईं। भारत सरकार ने इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया और इसके नियंत्रण के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 लागू किया।
जौहर यूनिवर्सिटी के पास 13.08 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति के दायरे में आती है। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी चीफ का आवास भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए बताया कि शत्रु संपत्ति में जमीन और मकान के साथ-साथ आभूषण जैसे सोना और चांदी भी शामिल होते हैं। सरकार ने शत्रु संपत्ति के दायरे में आने वाली संपत्तियों का नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, ताकि इन संपत्तियों का दुरुपयोग न हो।
इस घटनाक्रम के बाद जौहर यूनिवर्सिटी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में संभावित कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे सामने आ सकते हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई और इसके संभावित प्रभावों पर नजर रखी जाएगी।


