Ranveer Allahbadia : यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने उन्हें उनके कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि संबंधित एपिसोड पर अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
रणवीर इलाहाबादिया की याचिका और सुरक्षा की मांग
रणवीर इलाहाबादिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया कि उनके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और उनकी जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा “आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। यह गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है आप दो अलग-अलग एफआईआर का बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम एफआईआर क्यों क्लब करें? अगर आपको खतरा है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है आप शिकायत करें।”
अश्लीलता और गंदे कंटेंट पर कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से सवाल किया, “अश्लीलता क्या है, आपको पता है?” जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला सिर्फ दो एफआईआर का है, एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में है। दोनों एफआईआर में अलग-अलग आरोप हैं और इसलिए एकसाथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है?
वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शो में जुबान काटने के एवज में 5 लाख रुपए के ईनाम का हवाला दिया, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “जब आप पॉपुलेरिटी चाहेंगे, तो लोग धमकी तो देंगे ही। आपकी भाषा से बेहतर उनकी भाषा है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे माता-पिता, अभिभावक और पूरा समाज क्षुब्द होगा। हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते। कानून अपना काम करेगा।”
कंटेंट पर दी गई चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के कंटेंट पर भी गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “रेसलर्स सबसे इनोसेंट क्लास होते हैं, आप कुछ भी कहते हैं। वह शर्मिंदा होना चाहिए। हमारा समाज ऐसा नहीं है। जिस तरह का कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस पर भी आपको चेतावनी दे रहे हैं। आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं।”
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को यह छूट दी जाती है कि वह महाराष्ट्र और असम पुलिस से धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। साथ ही, जयपुर में दर्ज एफआईआर पर भी समान आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर इलाहाबादिया बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते और वे आगे कोई शो नहीं करेंगे।
एफआईआर और याचिका का मामला
रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। असम में रणवीर इलाहाबादिया सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इन सभी मामलों को एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर रणवीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी के कंटेंट से समाज में अश्लीलता और विवाद पैदा होता है, तो कानून अपने तरीके से काम करेगा और उसे कानूनी दायरे में लाया जाएगा।
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