Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बरी कर दिया। आजम खान पर डूंगरपुर में 2019 में दर्ज एक मामले में तोड़फोड़ और लूटपाट से जुड़े आरोप लगे थे।
आजम खान समेत सभी आरोपी हुए बरी
इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच आजम को रामपुर कोर्ट लाया गया। जेल में रहते हुए आजम खान को दूसरी बार सुनवाई के लिए रामपुर लाया गया।
क्या था पूरा मामला?
गौरतलब है कि डूंगरपुर बस्ती मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और अज़हर खान समेत 8 लोगों पर केस चल रहा था। डूंगरपुर में समाजवादी शासनकाल में शेल्टर होम बनाये गये थे। कुछ लोगों के वहां पहले से मकान बने हुए थे जिन्हें 3 फरवरी 2016 को घोषित सरकारी जमीन पर तोड़ दिया गया था।
2019 में दर्ज किया गया था मुकदमा
भाजपा सरकार आने पर 25 जुलाई 2019 को उन लोगों ने गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खान पर 2019 में बस्ती खाली कराने के लिए 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें उनके खिलाफ घरों में घुसने, मारपीट, डकैती और आपराधिक साजिश रचने के आरोप शामिल थे। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली थी। इस बीच रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया।
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सामने आई ये जानकारी
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। हमें अभी तक कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है इसलिए इसे पढ़ने के बाद मैं और अधिक जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन इस मामले में शामिल सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में 2019 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।


