Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और उसके अधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मनमाने कदम (Bulldozer Action) नहीं उठा सकते। इस फैसले के बाद भाजपा विरोधी दलों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस पर कहा कि ये भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को एक जोरदार तमाचा है। बिना दोषी साबित हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि आरोपी और दोषी को सजा दी जाए न कि उनके परिवार को।
मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्य इस निर्णय का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही न्यायाधीश बनकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त कर सकती है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर निर्णय लेते हुए संविधान के तहत नागरिकों को मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा के अधिकार पर बल दिया है।