Gyanvapi Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के सर्वेक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। याचिका में वजूखाने का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से कराए जाने की मांग की गई है।
मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध
मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण का विरोध किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर रोक लगा रखी है। वहीं, याचिका में दलील दी गई है कि वजूखाने के सर्वेक्षण से विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप स्पष्ट हो सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वे कराए जाने पर जोर दिया है।
शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मामला
पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था, (Gyanvapi Case) लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब वादिनी राखी सिंह की ओर से दाखिल नई याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के अन्य हिस्सों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। इस याचिका को याची के वकील सौरभ तिवारी ने दाखिल किया है।
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज
गौरतलब है कि पिछले महीने सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि पूरे परिसर का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा।
आज की सुनवाई पर निगाहें
आज होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि वजूखाने का एएसआई सर्वे कराया जाएगा या नहीं। इस मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में अहम भूमिका निभाएगा।
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