Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवाद में हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। माधवी ने ज्ञानवापी परिसर कथित शिव लिंग के टैंक की सफाई की मांग की। जवाब में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है. एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान साझा करने वाले सील क्षेत्र में टैंक की सफाई की अनुमति देते हुए कहा कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
सफाई प्रक्रिया की निगरानी वाराणसी जिलाधिकारी के अधीन होगी
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से सील किए गए क्षेत्र में दावा किए गए शिव लिंग से जुड़े टैंक की सफाई का निर्देश दिया। इस सफाई प्रक्रिया की निगरानी वाराणसी के जिलाधिकारी के अधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट को टैंक की सफाई के दौरान कोर्ट के पिछले आदेशों का ध्यान रखना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में क्या कहा था ?
सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों में स्पष्ट रूप से शिव लिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गड़बड़ी को रोकने का निर्देश दिया गया था। यह फैसला शिव लिंग से जुड़े टैंक की सफाई से जुड़े विवाद के समाधान के रूप में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सफाई प्रक्रिया के दौरान धार्मिक प्रतीक की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।


