Kanpur News : कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रंगदारी मांगने के मामले में हाई कोर्ट ने इरफान और रिजवान को जमानत दे दी है। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने जमानत का आदेश दिया है। हालांकि इरफान और रिजवान को अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दोनों के खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे हैं।
रंगदारी मांगने का मामला और एफआईआर
6 दिसंबर 2022 को अकील अहमद खान ने जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट में दलीलें दीं। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इरफान और रिजवान को जेल में रहना होगा, क्योंकि इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर का मामला चल रहा है और रिजवान की दो अन्य मामलों में जमानत अभी लंबित है।
आगजनी का मामला और महिला का आरोप
इसके अलावा इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ एक महिला ने आगजनी का आरोप भी लगाया है। महिला का कहना है कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने के दौरान 7 नवंबर 2022 को जब वह अपने परिवार के साथ शादी में गई थी, तब इरफान, रिजवान और उनके साथियों ने महिला के बेटे को पीटा और घर में आग लगा दी। महिला का आरोप था कि इन्होंने उसे धकेलने की कोशिश की और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने इस मामले में भी इरफान सोलंकी और उनके साथियों को दोषी ठहराया है।
मुख्य गवाह विष्णु सैनी की मौत
आगजनी के मामले के मुख्य गवाह विष्णु सैनी की इस साल जनवरी में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। विष्णु सैनी ने इरफान सोलंकी के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके कारण इरफान (Irfan Solanki) को सात साल की सजा सुनाई गई थी। इरफान ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। विष्णु सैनी की गवाही से ही सोलंकी को दोषी ठहराया गया था, और उनकी मृत्यु के बाद अब इस मामले पर असर पड़ सकता है।
रंगदारी और धमकी का मामला
विष्णु सैनी एक और मामले में प्रमुख गवाह थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पेशी के दौरान इरफान और उनके साथियों ने उन्हें धमकाया और रंगदारी मांगी थी। विष्णु सैनी की मृत्यु के बाद इस मामले में उनकी गवाही नहीं हो पाएगी, जिससे केस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।