Mathura : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होगी। तब तक कृष्ण जन्मभूमि सर्वेक्षण के आदेश पर लगी रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने कई याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें विवादित स्थल पर सर्वे की अनुमति देने और निचली अदालतों में लंबित मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट है, जो हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने यह सुनवाई अप्रैल में करने का निर्णय लिया।
पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मस्जिद परिसर (Mathura) के सर्वेक्षण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर रोक लगाई थी, जिसमें मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति और एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था।
हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में ऐसे प्रमाण हैं जो संकेत देते हैं कि यहां पहले मंदिर था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मस्जिद समिति की याचिका हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले से जुड़े आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।