Mathura News : श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी है। मस्जिद पक्ष ने रिकॉल आवेदन दाखिल किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि विवाद के किसी अन्य बिंदु पर निर्णय लिए जाने से पहले इस पर विचार किया जाए। यह आवेदन न्यायालय के पिछले आदेश को वापस लेने के लिए है। हालांकि, मंदिर पक्ष ने इस कदम का विरोध किया है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मंदिर प्रतिनिधियों से 30 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। मस्जिद के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि विवाद से संबंधित सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई की जाए, जबकि न्यायालय ने पहले ही सभी दीवानी मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। पिछली बार रिकॉल आवेदन पर बहस आगे नहीं बढ़ सकी थी, क्योंकि मंदिर पक्ष ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। सोमवार को मंदिर पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद बहस शुरू होगी।
25 सितंबर को दो घंटे की सुनवाई
25 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले पर दो घंटे की सुनवाई की, जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे। न्यायालय ने हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, तथा अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की।
एएसआई को जवाब दाखिल करने का आदेश
श्री कृष्ण जन्मभूमि (Mathura News) विवाद के पहले चरण में, मस्जिद पक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7, नियम 11 के तहत दीवानी मुकदमे को चुनौती दी थी। मुकदमा संख्या 3, जिसमें आगरा में शाही ईदगाह मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण की मांग शामिल है, पर भी 25 सितंबर को संक्षिप्त चर्चा की गई। न्यायालय ने एएसआई को इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिस पर भी अगली तिथि को सुनवाई होगी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने मंदिर पक्ष से मस्जिद पक्ष के आवेदन पर जवाब देने का अनुरोध किया।
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