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नोएडा में धारा -144 लागू, दुर्गा पूजा के अवसर पर सार्वजनिक जमावड़े पर लगी रोक, जानें क्या है वजह

by | Oct 15, 2023 | अपना यूपी, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

आज से शारदीय नवरात्रि कि शुरुआत हो चुकी है. हर जगह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए श्रधालुओं की भीड़ उमड़ेगी. आपको बता दें, दशहरा और दुर्गा पूजा के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. दशहरा और दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने यह कदम उठाया है. बता दें, जिले में 15 अक्टूबर से लेकर

कहीं भी 5 से ज्यादा लोग समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते

पुलिस कमिश्नर ‘लक्ष्मी सिंह’ का आदेश है कि, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है, धारा-144 के तहत कहीं पर भी 5 या 5 से ज्यादा लोग समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते, उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ कड़ाई से निपटने का आदेश जारी किया गया है. सरकारी दफ्तरों के ऊपर एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, इसके अलावा अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन के इस्तेमाल लिए पुलिस से परमिशन लेनी होगी, सार्वजनिक स्थानों और सडक़ों पर, नमाज, पूजा, जुलूस या कोई भी अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी.

क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?

सीआरपीसी की धारा-144 शांति कायम करने या किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका को देखते हुए धारा-144 लगाई जाती है. बता दें, धारा-144 जिस इलाके लगती है वहां पांच या उससे अधिक लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, धारा को लागू करने के लिए इलाके के आधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कभी कभी धारा-144 के तहत इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दिया जाता है. पर्तिबंधित इलाकों में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

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