Supreme Court : आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अब उसे राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को तीन कार्यालय खाली करने में महीनों लग गए। चुनाव के बाद परिसर खाली करना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने आप को अपने कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का कार्यालय दिल्ली हाई कोर्ट को विस्तार के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। इस जमीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के लिए एक अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए हम आपको तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। उसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है फिर भी उसे अन्य राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में अपने कार्यालय के लिए कम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है।
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उसे बदरपुर में जमीन दी जा रही है जबकि अन्य सभी दलों के कार्यालय बेहतर स्थानों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया और आम आदमी पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के भूमि और विकास विभाग को आम आदमी पार्टी को जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया है। हम केवल यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इसमें शामिल नहीं होगी। किसी भी प्रतिकूल और नकारात्मक साजिश में और हमें उसी क्षेत्र में जमीन आवंटित करेंगे जहां अन्य राष्ट्रीय दलों के कार्यालय हैं।


