शुक्रवार यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह बांदा जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाएगी। यह आश्वासन अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने अपने पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय कौल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका में उठाया गया मुद्दा जेल परिसर के भीतर हिरासत में रखे गए व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के बाहर कैदी के स्थानांतरण के संबंध में निर्देशों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय के सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड़ में भाजपा ने झूठा फंसाया
सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ, तो मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, जिससे उन्हें किसी भी संभावित नुकसान को कम किया जा सके। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की है।
मामले ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब उमर अंसारी के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में झूठा फंसाया गया था। सिब्बल ने अदालत में पेशी के दौरान आठ आरोपियों की गोली मारकर हत्या के मद्देनजर वास्तविक खतरों का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी के जीवन को लेकर चिंता व्यक्त की है।
खतरनाक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, सिब्बल ने खुलासा किया कि अदालत में प्रस्तुति के दौरान एक आरोपी को गोली मार दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल नटराज ने मुख्तार अंसारी को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बांदा जेल भेजा गया है।
अदालती कार्यवाही जेल में बंद व्यक्ति की सुरक्षा और मुख्तार अंसारी के मामले से जुड़ी कानूनी जटिलताओं के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे अगली सुनवाई नजदीक आएगी, सुप्रीम कोर्ट उमर अंसारी की याचिका की पेचीदगियों और बांदा जेल की सीमा के भीतर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की जांच करते हुए मामले में और गहराई तक जाएगा।