UP News : बसपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में दोषी पाए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हाजिर हुए। उनके वकील अरविंद सिंह राजा और रुद्र प्रताप सिंह मदन भी उनके साथ थे।
कोर्ट ने संजय को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। 19 जून 2001 की घटना में पुलिस ने संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता संतोष कुमार, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान प्रेम प्रकाश की मृत्यु हो चुकी थी जबकि बाकी छह आरोपियों का ट्रायल पूरा हो गया था। सभी को तीन महीने की जेल और डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज करने के बाद कोर्ट ने 9 अगस्त (UP News) को आत्मसमर्पण का आदेश दिया था।


