UP News : अभिनव सिंघल के अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी पाए गए हैं। इस मामले में बुधवार को अगली सुनवाई होगी। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 10 मई 2020 को हुए अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को दोषी (UP News) पाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने उन्हें दोषी ठहराया। सजा की सुनवाई बुधवार को होगी।
मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनव सिंघल ने 10 मई, 2020 को लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में धनंजय सिंह और उसके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और अन्य आरोपों का मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि संतोष विक्रम ने दो साथियों के साथ शिकायतकर्ता का अपहरण कर लिया था। फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास ले गए जहां वो पिस्तौल लेकर आये और गाली-गलौज करते हुए शिकायतकर्ता पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री देने का दबाव डाला। इनकार करने पर फिरौती की मांग करते हुए धमकी दी गई।
केस दर्ज होने के बाद पूर्व सांसद धनंजय को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पिछली तारीख पर धनंजय और संतोष विक्रम ने दोषमुक्ति के लिए याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता पर दबाव डालकर मामला दर्ज कराया गया है। उच्च अधिकारियों के दबाव में केस डायरी कोर्ट में जमा की गयी। शिकायतकर्ता ने अपने पुलिस बयान में घटना का समर्थन नहीं किया और धारा 164 के तहत बयान में इसका समर्थन नहीं किया।
सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, व्हाट्सएप मैसेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हुआ है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। अगली तारीख पर दोनों आरोपी अदालत में उपस्थित हुए और आरोप तय किये गये थे। कोर्ट ने वादी अभिनव को गवाही के लिए समन किया था।


