Varanasi : जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत में मंगलवार को ज्ञान सघन क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों का एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर सुनवाई हुई। जिला अदालत में सुनवाई के दौरान मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। कहा गया कि खदानों में सर्वे कराने से मस्जिद को नुकसान होगा। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते सभी पक्षों की सहमति से अगली तारीख 15 फरवरी तय की गई।
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गौरतलब है कि ज्ञान सघन क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने के लिए प्रभारी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन दिया गया है। यह अर्जी मां श्रृंगार गौरी मामले की वादी राखी सिंह की ओर से वकील सौरभ तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है।
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान सघन क्षेत्र में आठ खदानें हैं। तहखाना एस-1 और तहखाना एन-1 का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्योंकि इन दोनों खदानों में प्रवेश का रास्ता ईंट-पत्थरों से बंद कर दिया गया है। ज्ञान प्रधान क्षेत्र में दिखाई देने वाली इन खदानों के अलावा अन्य खदानों की भी संभावना जताई गई है। ज्ञान-प्रधान क्षेत्र के दक्षिणी खदान के पास कुएँ हैं।


