Varanasi : माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। खबर है कि मुख्तार अंसारी को एक और मामले में दोषी पाया गया है जहां उन पर एक कोयला व्यापारी को धमकी देने का आरोप था। वाराणसी (Varanasi) की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अपहरण के बाद परिवार को धमकी दी गई थी
मुख्तार पर कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण का आरोप है। इसके बाद मुख्तार ने कथित तौर पर नंद किशोर के परिवार को धमकी दी जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी भी शामिल थी। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वाराणसी के विशेष एमपी/एमएलए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने फैसला सुनाया और सजा सुनाई।
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कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
गौरतलब है कि इस मामले में सभी बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि गुरुवार को मुख्तार अंसारी का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
मामला 1997 में दर्ज किया गया था
मिली जानकारी के मुताबिक नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के बाद उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद महावीर प्रसाद रूंगटा ने 5 नवंबर 1997 को भेलूपुर थाने में बम से उड़ाने की धमकी से संबंधित मामला दर्ज कराया। उस वक्त पुलिस ने जांच के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकी मामले में शिकायत दर्ज की थी जिस पर अब फैसला आ गया है।


