Varanasi : ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में पूजा रोकने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश से नमाज पर कोई असर नहीं पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने तहखाना में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत (Varanasi) के याचिकाकर्ता शैलेन्द्र व्यास को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाना में पूजा के खिलाफ दायर याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।
गौरतलब हो कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के पास ही व्यास जी तहखाना है जहां पर वाराणसी की निचली अदालत ने हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ करने का आदेश जनवरी में दिया था। इसी के बाद से ही मुस्लिम पक्ष लगातार इस चीज को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा था और अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि पूजा होती रहेगी जैसे हो रही है क्योंकि इससे नमाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
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