रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री ‘जयाप्रदा’ के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार को रामपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, बता दें, ये वारंट जब जारी किया गया था ‘जया प्रदा’ उस वक्त कोर्ट में पेश नहीं हुईं थी. बता दें, अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी जिसमें जया पर्दा को पेश होना है.
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन किया था
मिली जानकारी के मुताबिक़, ये मामला साल 2019 का है, जब 19 अप्रैल-2019 को रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में जया प्रदा पहुंची थीं. बता दें, उस दौरान लोकसभा चुनाव के के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागु था, और उसी आचार संहिता के दौरान जया प्रदा ने एक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसका पूरा विडिओ वायरल हो गया था. बता दें, वायरल वीडियो के आधार पर जाया पर्दा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया था.
सुनवाई लगातार स्पेशल एमपी-एमपीएल कोर्ट में चल रही है
जानकारी के अनुसार, ये मामला ‘फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार’ डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने दर्ज कराया था. पुलिस ने विचार-विमर्श के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. जिसके बाद से मामले की सुनवाई लगातार स्पेशल एमपी-एमपीएल कोर्ट में चल रही है. बीते सोमवार (16 अक्टूबर) को इस मामले में कोर्ट में आ कर जया प्रदा को अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाई, जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया. कोर्ट के द्वारा 21 अक्टूबर को पेश होने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं
जानकारी के अनुसार, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जयाप्रदा BJP में शामिल हुईं थीं और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. आपको बता दें, जयाप्रदा ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव ‘सपा’ के टिकट पर रामपुर सीट से लड़ी थीं और इस चुनाव में वो 85000 से अधिक वोटों के अंतर से जीती थीं. जिसके बाद फिर वो 2009 के चुनाव में भी इस सीट से दुबारा चुनी गईं.