Uttarakhand UCC : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधान सभा के एक विशेष सत्र के दौरान 6 जनवरी, 2024 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। एक समिति द्वारा हाल ही में विधेयक का मसौदा सीएम धामी को सौंपा गया था। राज्य में UCC को लागु करना और इसका आम लोगो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइये आपको बताते है।
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उत्तराखंड में UCC से अपेक्षित परिवर्तन
- शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं
- सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी
- उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक
- पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार
- बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं
- लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी
- लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा
- लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार
- अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर
- महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं
सवाल यह है कि UCC लागू होने के पश्चात राज्य में इसका क्या असर पड़ेगा ?
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UCC लागू होने पर क्या होगा ?
- जो कानून हिंदुओं के लिए, वही दूसरों के लिए भी
- हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून
- मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी
- बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे
UCC लागु होने के पश्चात कुछ चीजें नहीं बदलेंगी।
- धार्मिक रीति-रिवाज पर असर नहीं
- धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं
- खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर प्रभाव नहीं
- ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे


