Sultanpur : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। सोमवार को उनके वकीलों द्वारा कोर्ट में सरेंडर और जमानत अर्जी के दौरान पेश की गई उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत पहुंचे, अमेठी में अस्थायी हेलीपैड पर उतरे और बाद में सुबह 10:20 बजे अदालत पहुंचने के लिए सड़क मार्ग अपनाया। यह मामला हनुमानगंज में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने राहुल गांधी पर 15 जुलाई, 2018 को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
मिश्रा ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने 4 अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने कहा कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, अदालत ने राहुल गांधी को 27 नवंबर, 2023 को पेश होने का आदेश दिया था।
सोमवार को राहुल गांधी के वकील केपी शुक्ला ने कोर्ट में पेश न हो पाने की वजह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी भागीदारी को बताते हुए सरेंडर और जमानत याचिका दायर की थी। शुक्ला ने मामले पर सुनवाई का भी अनुरोध किया, जिसे विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने मंगलवार के लिए निर्धारित किया है।