Arvind Kejriwal : दिल्ली हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध माना था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उनकी गिरफ़्तारी से क़ानून का उल्लंघन नहीं होता। नतीजतन, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
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गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका हाई कोर्ट ने की थी खारिज
पार्टी ने इस कदम का संकेत पहले ही दे दिया था। हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि वे हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उधर, हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार हैं। विशेष अदालत द्वारा दिल्ली के सीएम को रिमांड देना भी कानून सम्मत है।
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यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूछताछ के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे अगले दिन वापस ले लिया गया। याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पार्टी चाहती थी कि रात में भी त्वरित सुनवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याचिका वापस लेते हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मुख्यमंत्री को पहले निचली अदालत में रिमांड का सामना करना होगा। यदि आवश्यक हुआ, तो वे दूसरी याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।