Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब वे जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि उनकी रिहाई कब संभव होगी। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जेल भेजा था, जबकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले निचली अदालत को भेजा जाता है और वहां से जेल वारंट जारी होता है। हालांकि, अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के बजाय तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है।
अब वारंट सुप्रीम कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। वकील ऋषिकेश कुमार के अनुसार, वारंट जारी करने के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ घंटों में आदेश तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा। जेल में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें आज ही रिहा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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1 अप्रैल को भेजा गया जेल
22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और 11 दिनों की कस्टडी रिमांड पर रखने और जरूरी पूछताछ करने के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तिहाड़ जेल में हैं और वहीं से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि, इससे पहले जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली थी, तब पार्टी के प्रचार अभियान में तेजी आई थी।
चुनाव प्रचार पर रोक नहीं
अब सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पार्टी को बल मिला है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने और चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगने से उनकी पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। माना जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल सक्रिय रूप से उनके चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और जोरदार प्रचार अभियान शुरू करेंगे। इसका पंजाब और दिल्ली के चुनावों पर खासा असर पड़ने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर है।


