UP News : छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए हाल ही में की गई बढ़ोतरी के बाद, राज्य सरकार ने अब पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वालों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। इन कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से उनके मूल वेतन का 443% की दर से डीए मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बढ़ोतरी के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है।
इससे पहले, पांचवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 427% की दर से डीए मिल रहा था। यह समायोजन 16% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे नई दर 443% हो जाती है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें 1 जनवरी 2006 से संशोधित वेतन लाभ अभी तक नहीं मिला है।
1 जनवरी से 31 मई तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई डीए राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के रूप में जमा की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए बकाया राशि का 10% उनके टियर-1 पेंशन खातों में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 90% राशि उनके पीपीएफ खातों में जमा की जाएगी या एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी।
पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 443% महंगाई भत्ता
इसके अतिरिक्त, राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो वर्तमान में पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत हैं, को बढ़ा हुआ डीए प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 239% की दर से डीए मिलेगा, जबकि पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को 443% की दर से डीए मिलेगा।


