राजनीति

अपना यूपी

क्राइम

बड़ी खबर

स्पोर्ट्स

वेब स्टोरीज

खबर

New Criminal Laws : दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर दर्ज , तीन नए आपराधिक कानूनों ने ली इन पुराने Law की जगह

by | Jul 1, 2024 | क्राइम, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

New Criminal Laws : सोमवार 1 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में नए लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (आईजेसी) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। यह घटना देर रात को हुई जब पुलिस की गश्ती टीम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क के बीचों-बीच एक व्यक्ति को ठेला लगाते हुए देखा। वह व्यक्ति अपने ठेले पर पानी और गुटखा (चबाने वाला तंबाकू) बेच रहा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था।

पुलिस द्वारा बार-बार ठेले को हटाने और सड़क खाली करने के अनुरोध के बावजूद, व्यक्ति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी स्थिति बताई लेकिन आखिरकार वह इलाका छोड़कर चला गया। इसके बाद पुलिस ने उसका विवरण दर्ज किया और आईजेसी की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की, जो नए कानून के तहत ऐसा पहला मामला था।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई को ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। आईपीसी, जो 163 साल पुराना कानून था, अब आईजेसी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नए कोड में धोखाधड़ी से लेकर संगठित अपराध तक के अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

ये भी देखें : T- 20 World Cup : “Champions…” T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद PM Modi ने दी बधाई | Breaking News |

ये भी पढ़ें : Ayodhya : 2033 तक विश्व स्तरीय शहर बनेगा अयोध्या, इस तरह किया जाएगा शहर का विकास

आईपीसी की 511 धाराओं की तुलना में आईजेसी में 358 धाराएं शामिल हैं। इसमें 21 नए प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं, 41 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ाई गई है और 82 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, आईजेसी में 25 अपराधों के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान है और इसमें छह प्रकार के अपराधों के लिए सामाजिक सेवा दंड के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, नए कोड में आईपीसी की 19 धाराओं को हटा दिया गया है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1 जुलाई से पहले दर्ज मामलों में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता रहेगा। केंद्र सरकार ने फरवरी में एक गजट अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की घोषणा की थी।

अपना यूपी

क्राइम

आपका जिला

वीडियो

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर