Swati Maliwal Assault Case : गुरुवार 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुयान की पीठ याचिका की समीक्षा करेगी।
इससे पहले, 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कुमार ने तब से हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्हें इस मामले के सिलसिले में 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपपत्र दायर
16 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में विभव कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। 300 पन्नों के आरोपपत्र में कुमार को आरोपी बनाया गया है। जांच में 100 व्यक्तियों से पूछताछ की गई और 50 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया। आरोपपत्र में आईपीसी की धारा 341, 354, 354बी, 506, 509 और 201 के तहत धाराएं शामिल हैं, साथ ही आईपीसी की धारा 308 (सजायाफ्ता हत्या का प्रयास) के तहत अतिरिक्त आरोप भी शामिल हैं।
स्वाति मालीवाल के आरोप
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के आवास पर जाने के दौरान कुमार ने उनके साथ गाली-गलौज की और बिना उकसावे के उन पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पीटना जारी रखा। मालीवाल ने कहा कि कुमार ने उनके सीने, चेहरे और पेट पर वार किया। घटना के बाद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उनका फोन खराब हो गया था।
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