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Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई 23 अगस्त को

by | Aug 14, 2024 | ख़बर, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयां की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई और 12 जुलाई को दी गई जमानत का भी हवाला दिया। इसके अलावा, सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का जिक्र किया, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में रोक दिया था। सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई केस में कठोर शर्तें नहीं हैं, फिर भी जमानत से इनकार किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

कोर्ट ने सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद कहा, “हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं।” सिंघवी ने इस पर अदालत से गुहार लगाई कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित कर दी।

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सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का मामला

अरविंद केजरीवाल की लेटेस्ट याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट का रुख करने के लिए कहा था। 26 जून, 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जब वह पहले से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में थे।

अब सभी की निगाहें 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी।

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