UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक नए निर्देश में सड़क सुरक्षा उपायों का पालन न करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। नए आदेश के अनुसार, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के पाए जाने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित किया जाएगा, जिसमें उनके कार्यालय में प्रवेश से मना करना और उस दिन के लिए अनुपस्थित मान लेना शामिल है। यह आदेश राज्य में व्यापक सड़क सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में जारी किया गया है और इसे सरकारी कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है।
स्कूलों-कॉलेजों के छात्रों के भी बीच जागरूकता बढ़ाने का निर्देश
यह निर्देश मुख्य सचिव मनोज सिंह द्वारा जारी किया गया, जिन्होंने सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। अनुपालन की निगरानी के लिए सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाएगा। यह पहल हाल ही में शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसमें जागरूकता रैली के साथ शुरुआत की गई। यह अभियान 16 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य पूरे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करना है।
आदेश में मुख्य सचिव सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और सरकारी कर्मचारियों से सीटबेल्ट और हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के भी बीच जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त, ब्लैक स्पॉट- दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और ड्राइवरों को सचेत करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।


