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UP Liquor Policy : उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बिक्री को लेकर जारी किए नए आदेश, इन नियमों का करना होगा पालन

by | Nov 15, 2024 | अपना यूपी, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

UP Liquor Policy : उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह ने सभी शराब दुकानों को निर्देशित किया है कि वे यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराएं. इस कदम से न केवल डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शराब की बिक्री में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में शराब के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब सभी शराब की दुकानों पर पॉश मशीन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इन मशीनों के जरिए सभी शराब की बोतलें और कैन स्कैन की जाएंगी, जिससे ग्राहकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब मिलेगी। जिन दुकानों पर पहले पॉश मशीनें उपलब्ध नहीं थीं, वहां अब इन मशीनों को उपलब्ध करवा दिया गया है। 

डॉ. सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि बीयर खरीदते वक्त ग्राहक यह सुनिश्चित करें कि विक्रेता बीयर की बोतल या कैन को स्कैन करने के बाद ही बिक्री कर रहा है। यदि किसी दुकान पर बीयर की बोतल या कैन का मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जा रहा है, तो ग्राहक इसे तुरंत टोल-फ्री नंबर 14405 पर शिकायत करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर भी संदेश भेजकर शिकायत की जा सकती है। 

इसके साथ ही, डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा देने और ओवररेटिंग (अत्यधिक मूल्य निर्धारण) की संभावना को रोकने के उद्देश्य से, सभी शराब दुकानों पर अब यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। यदि किसी दुकान पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के साथ-साथ ऊपर दिए गए शिकायत नंबरों पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आबकारी आयुक्त ने इस प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी अहम बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीयर की दुकान पर बीयर की बोतल/कैन के स्कैनिंग के निर्देशों को चस्पा किया जाएगा, ताकि ग्राहक आसानी से सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें निर्धारित मूल्य पर ही बीयर प्राप्त हो रही है। 

ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने के लिए अब और अधिक सुविधाएं मिलेंगी. अगर किसी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही हो या डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध न हो, तो ग्राहक टोल-फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी दुकान पर पॉश मशीन न हो, तो भी स्थानीय अधिकारियों को सूचित कर शिकायत की जा सकती है।

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