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Sambhal Mosque Case News : जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, कहा – ‘कोई एक्‍शन नहीं होगा’, ‘निष्पक्ष रहना होगा…’

by | Nov 29, 2024 | अपना यूपी, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

Sambhal Mosque Case News : उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर, 2024) को निचली अदालत को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक ट्रायल कोर्ट इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने संभल कोर्ट के सिविल जज के सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देता, तब तक ट्रायल कोर्ट को निष्क्रिय रहना होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने और उसे न खोलने का आदेश दिया है। 

19 नवंबर को संभल कोर्ट के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। यह दावा किया गया था कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को जब सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंची, तो वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसा हो गई। इस झड़प में छह लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। 

मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुफेजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई मामलों में बिना गहराई से जांच किए सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस आदेश को रोका जाए। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद प्रबंधन समिति को अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। समिति को हाईकोर्ट या अन्य संबंधित अदालत में चुनौती देने का विकल्प दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि संभल में हालात सामान्य रहें। कोर्ट ने राज्य सरकार से शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए कदम उठाने और दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक शांति समिति गठित करने का निर्देश दिया।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “हमें निष्पक्ष रहना होगा। यह मामला अभी लंबित है और मस्जिद प्रबंधन समिति को अपनी चिंता जाहिर करने का पूरा अधिकार है।” 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर कोई फैसला नहीं लेता, ट्रायल कोर्ट कोई कदम नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी प्रकार की कार्यवाही पर रोक रहेगी। 

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