Delhi Assembly Elections 2025 : दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और चुनाव आयोग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AAP का कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर दिल्ली में लोगों के मताधिकार को छीन रही है। रविवार (26 जनवरी, 2025) को जब चुनाव आयोग द्वारा बुजुर्गों को घर से मतदान कराए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी चुनाव आयोग की टीम के साथ देखा गया, जिससे AAP ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। AAP ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक कदम बताया है।
AAP के आरोपों का चुनाव आयोग ने खुलकर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 2024 के आम चुनावों की तरह, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भी कुछ विशेष समूहों के मतदाताओं के लिए घर से मतदान या होम वोटिंग सुविधा प्रदान की गई है। यह पहल 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए बनाई गई है, ताकि वे मतदान की प्रक्रिया में आसानी से भाग ले सकें।
फॉर्म 12D भरकर करना होगा आवेदन
चुनाव आयोग के अनुसार इस सुविधा के लिए पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12D भरकर आवेदन करना होगा। अब तक दिल्ली में 85 वर्ष से अधिक आयु के 6447 वरिष्ठ नागरिकों और 1058 दिव्यांग मतदाताओं ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है। 26 जनवरी तक 1271 वरिष्ठ नागरिकों और 120 दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मतदान अधिकार का उपयोग किया। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद (Delhi Assembly Elections 2025) चुनाव अधिकारी और सुरक्षाकर्मियों की टीम मतदान की तारीख से पहले मतदाता के घर जाकर मतदान कराएगी।
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। साथ ही रूट प्लान और मतदान प्रक्रिया को विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि जो मतदाता होम वोटिंग का विकल्प चुनेंगे, उन्हें मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसका उद्देश्य समावेशी मतदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में कोई कठिनाई न हो।