Amanatullah Khan News : आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमले के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में राहत मिली है। राऊज एवन्यू कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की और उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि मामले से संबंधित जांच अधिकारी जब भी उन्हें जांच के लिए बुलाएंगे, तो अमानतुल्लाह खान को उपस्थित होना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विधायक बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि विधायक की संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पुलिस की कार्रवाई में रुकावट आई। इससे पहले अदालत ने 25 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी।
अमानतुल्लाह खान पर क्या हैं आरोप?
अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और एक आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। इस घटना को लेकर विशेष सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान विधायक को एक दिन की गिरफ्तारी से राहत दी थी। मामले की अंतिम दलीलें अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा अदालत के सामने पेश की जाएंगी।
ओखला में दर्ज हुई थी एफआईआर
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई इस घटना के संबंध में ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan News) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक आरोपी शाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने के लिए एक भीड़ का नेतृत्व किया। जब पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शाहबाज खान को गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची थी, तो अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे। इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया।