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Delhi News : तीस हजारी कोर्ट ने तेजाब हमले के दोषी को दी 10 साल की सजा, 20 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

by | Mar 7, 2025 | क्राइम, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

Delhi News : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में एक व्यक्ति और उसकी दो नाबालिग बेटियों पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला तेजाब हमले के मामलों में सख्त कार्रवाई की ओर एक अहम कदम साबित होता है और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक कड़ा संदेश भेजता है।

अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अदिति गर्ग ने अपने फैसले में कहा कि सजा तय करते वक्त अपराध और सजा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज की रुचि और न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए नरमी बरतना उचित नहीं है, भले ही मुकदमे में देरी हुई हो। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

28 वर्षीय दोषी राघव मुखिया को नवंबर 2024 में तेजाब हमले का दोषी ठहराया गया था। घटना के समय पीड़ित लड़कियां मात्र 13 और 8 साल की थीं। अदालत ने मुआवजा देते हुए कहा कि तेजाब हमले ने पीड़ित परिवार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पीड़ित पिता लंबे समय तक बिस्तर पर रहे, जिससे उनकी सेहत लगातार बिगड़ी और बाद में उन्हें हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। इस घटना के बाद वे आर्थिक रूप से असमर्थ हो गए, जिसके कारण पूरे परिवार को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा।

तेजाब हमले ने न केवल परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि दोनों बच्चियों के भविष्य पर भी गहरा असर डाला। वे अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा सकीं और मानसिक रूप से भी इस घटना से प्रभावित हुईं। (Delhi News) अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को फिर से संवार सकें और कुछ हद तक उस मानसिक आघात से उबर सकें, जो इस प्रकार के अपराधों के कारण होता है।

इस फैसले के माध्यम से तेजाब हमलों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया गया है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे अपराधों को लेकर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और न्याय का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यह निर्णय उम्मीदों को जन्म देता है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिलेगा, जिससे समाज में अपराधियों के खिलाफ भय और पीड़ितों को राहत मिल सके।

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