Sambhal News: आगामी बकरा ईद के मद्देनजर संभल जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी (DM) राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी दी, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित किए गए 19 कुर्बानी स्थल
Sambhal DM राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में कुर्बानी के लिए कुल 19 स्थान तय किए गए हैं। कुर्बानी केवल इन्हीं अधिकृत स्थलों पर की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक या अवैध स्थान पर कुर्बानी करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
900 लोगों को किया गया पाबंद
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब तक 900 लोगों को पाबंद किया जा चुका है, जिससे त्योहार के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 144 जिले में पहले से ही लागू है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
शांति समिति की बैठक
इस विषय को लेकर जिलाधिकारी ने मुतवल्ली और मौलवियों के साथ एक शांति समिति की बैठक भी की। बैठक में सभी से अपील की गई कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और बकरा ईद का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाएं।
नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया या शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश की, तो उस पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें और त्योहार को शांति और भाईचारे के माहौल में मनाएं।


