Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 जून 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के उस मौखिक निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को अपहरण के एक मामले में एडीजीपी (सशस्त्र पुलिस) एचएम जयराम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि वह बुधवार, 18 जून को इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक इकबालिया बयान के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
वकील ने की तत्काल सुनवाई की मांग
मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। वकील ने बताया कि, “कल हाईकोर्ट के निर्देश के तहत एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। मैंने आज सुबह 10 बजे विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। कृपया इसे तुरंत सूचीबद्ध किया जाए।”
इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जवाब दिया, “ठीक है, हम कल इस पर सुनवाई करेंगे।”
हाईकोर्ट का मौखिक निर्देश
इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश पी वेलमुरुगन ने अपहरण के एक मामले में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया था कि एडीजीपी जयराम को गिरफ्तार किया जाए। यह निर्देश उस समय दिया गया जब अदालत विधायक एम. जगन मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मूर्ति किल्वैथिनंकुप्पम (अनुसूचित जाति) सीट से विधायक हैं और ‘पुथिया भारतम काची’ नामक संगठन के प्रमुख भी हैं।
न्यायालय में हुई पेशी
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मूर्ति और एडीजीपी जयराम दोनों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि कथित अपहरण में एडीजीपी जयराम की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। दोनों ही सोमवार को अदालत में उपस्थित हुए।
न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि दो आरोपियों ने अपने इकबालिया बयान में एडीजीपी जयराम का नाम लिया है, ऐसे में कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जून निर्धारित की है।
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