Bihar Voter List: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान एक अहम खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, जब बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) ने घर-घर जाकर सर्वे किया, तो उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से भारत में आकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की कोशिश कर रहे थे।
संदिग्ध प्रवासियों पर कड़ी नजर
इन संदिग्ध नामों की फिलहाल गहराई से जांच की जा रही है। यदि कोई नाम 1 अगस्त 2025 तक प्रमाणित नहीं हो पाता, तो उसे 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अंतिम सूची के जारी होने के बाद आयोग राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या सार्वजनिक करेगा।
25 जुलाई तक पूरी करनी होगी फार्म भरने की प्रक्रिया
मतदाता जानकारी अपडेट करने का काम तेज़ी से चल रहा है। इसमें नाम, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर और वोटर आईडी जैसे जरूरी डिटेल्स भरे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 तय की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कार्य इससे पहले ही पूरा हो जाएगा। अब तक लगभग 80% पात्र मतदाता फॉर्म जमा कर चुके हैं।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर ये करें
अगर आपका नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जरूरी दस्तावेजों के साथ मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) को आवेदन दे सकते हैं। यदि समाधान न मिले, तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से भी संपर्क कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
BLO द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:
- मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
- पासपोर्ट
- राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का पारिवारिक रजिस्टर
- बैंक, डाकघर या LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सरकारी या पेंशन प्राप्त कर्मचारियों का पहचान पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान का दस्तावेज
- अधिकृत संस्था द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
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