Abdullah Azam : कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सपा नेता आज़म खान उनकी बीवी तजीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को मामले में दोषी करार दिया और 7-7 साल की सजा सुनाई. बता दें की कोर्ट के सामने आज़म खान, तजीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आज़म तीनों ही प्रस्तुत हुए थे. गौरतलब हो कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले का मुकदमा दर्ज करवाया था.
कोर्ट ने सुनाई सजा
रामपुर कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए आज़म खान, अब्दुल्ला आज़म और तजीन फ़ातिमा तीनों को सजा सुनाई, कोर्ट ने तीनों को दोषी मानने के बाद सजा के लिए दोपहर के बाद का समय तय किया था. पुलिस ने कोर्ट से आदेश मिलते ही तीनों को हिरासत में ले लिया था, चूँकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो तीनों ही कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे.
बीजेपी नेता ने दर्ज करवाया था मुकदमा
भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी साल 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था, आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था जिसको वो अपनी सहूलियत और जरुरत के हिसाब से उपयोग करते थे. दो में से एक प्रमाण पत्र रामपुर तो दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था साथ ही दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग दर्ज करवाई गयी थी. पहले प्रमाण पत्र को अब्दुल्ला आज़म ने पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरा करने के लिए इस्तेमाल किया था.
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भारी मात्र में की गई थी पुलिस बल की तैनाती
प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली, दरअसल कोर्ट ने आज के दिन को फैसला सुनाने के लिए तय किया हुआ था तो पुलिस-प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की थी. बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव आज़म खान उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और उनकी पत्नी तजीन फ़ातिमा को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.