Amanatullah Khan News : दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अमानतुल्लाह खान को राउज़ ऐवन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करने का आदेश भी जारी किया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
रिहाई की पूरी संभावना आज
गौरतलब है कि अब यह संभावना जताई जा रही है कि अमानतुल्लाह खान की रिहाई आज ही (गुरुवार, 14 नवंबर) हो सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद, यदि सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, तो वह शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।
एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत
राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई देने का आदेश दिया है। ईडी ने इस मामले में 29 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। 110 पन्नों की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान के साथ-साथ मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है।
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में आरोप लगाया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए भारी मात्रा में कैश जमा किया था। इसके अलावा, उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति भी खरीदी थी। ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने 2018 से 2022 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर देकर व्यक्तिगत लाभ उठाया था।
इस मामले में अमानतुल्लाह खान की रिहाई को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कानूनी फैसला नहीं आया था, लेकिन कोर्ट के ताजे आदेश के बाद उन्हें राहत मिली है। अब यह देखना होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है और इस मामले का किस प्रकार से निपटारा होता है।