Arvind Kejriwal : दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि जब तक हाई कोर्ट मामले पर अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक ट्रायल कोर्ट का आदेश अप्रभावी रहेगा।
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राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दे दी थी जमानत
गुरुवार, 20 जून 2024 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी। वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन की जमानत मिल गई थी, लेकिन चुनाव के बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था. अब 18 दिन बाद उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी गई है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से रिहा होकर घर लौट आएंगे।
जमानत के बाद AAP में जश्न बाद अब मायूसी
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत की खबर से आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और सदस्यों में जश्न का माहौल है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ”सीएम केजरीवाल की रिहाई से देश मजबूत होगा।” सांसद संदीप पाठक ने कहा, “जाको राखे साइयां, मार सके न कोय। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय। सत्यमेव जयते।” सत्य की ही जीत होती है।
हरभजन सिंह कहते हैं, संविधान की जीत
जमानत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पंजाब के मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने टिप्पणी की, “आज का दिन संविधान की जीत का प्रतीक है। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया, आज उनकी रिहाई लोकतंत्र की जीत है। इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।”
जैसे ही केजरीवाल तिहाड़ जेल छोड़ने और अपने कर्तव्यों पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी उनके नेतृत्व और अपनी राजनीतिक यात्रा के मजबूत होने की आशा कर रही है।


