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Arvind Kejriwal : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केजरीवाल को लगा झटका, खटखटा सकते है SC का दरवाजा

by | Apr 9, 2024 | ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Arvind Kejriwal : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें झटका दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, “यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तारी के समय और न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।” कानून से बंधा है, राजनीति से नहीं।” हाई कोर्ट ने इसे वैध मानते हुए पुष्टि की कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “ईडी ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरे मामले में शामिल है। राघव मुंगटा और शरत रेड्डी सहित कई बयान दर्ज किए गए हैं।” केजरीवाल की याचिका में सरकारी गवाहों के बयानों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने साफ किया, ”अप्रूवल कोर्ट लिखती है, ईडी नहीं। केजरीवाल को गवाहों से जिरह करने का अधिकार है, लेकिन निचली अदालत में नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट में जांच को अनुरूप नहीं बनाया जा सकता” किसी की भी सुविधा के लिए ईडी द्वारा पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराए गए हैं।”

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इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों से पता चला है कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हाई कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) कल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यह एक सप्ताह के भीतर शराब घोटाले से संबंधित दो महत्वपूर्ण फैसलों के बाद आया है। जहां आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वहीं बीएसपी नेता कविता की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी।

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जांच एजेंसी ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाया था। शुरुआत में केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, लेकिन बाद में 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। आज उनकी गिरफ्तारी का 20वां दिन है और संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से काफी उम्मीदें हैं।

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सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और दावा किया कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले के पीछे केजरीवाल ही मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने याचिका के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं और अदालत ने उन पर गहनता से विचार किया।

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