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Chandigarh Mayor Election : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अरविन्द केजरीवाल ने कहा – धन्यवाद, जानिए SC का फैसला

by | Feb 20, 2024 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Chandigarh Mayor Election : 30 जनवरी को मतदान प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई शुरू कर दी है। मतपत्रों की जांच के बाद, अदालत ने कहा कि एक उम्मीदवार के पक्ष में आठ वोटों पर अतिरिक्त अंक थे। अदालत ने इन चिह्नित मतपत्रों की दोबारा गिनती करने का निर्देश दिया और इसके पूरा होने पर विजेता की घोषणा की जाएगी।

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कोर्ट की टिप्पणी के जवाब में आम आदमी पार्टी (आप) में जश्न शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया।

आगे की जांच में डिप्टी कमिश्नर अनिल मसीह से पूछताछ शामिल थी, जिन्होंने आठ वोट चिह्नित करने की बात स्वीकार की। अदालत ने मंगलवार को चुनाव वीडियो और मतपत्रों की गहन जांच का समय निर्धारित किया है। मसीह द्वारा आठ मतपत्रों को चिह्नित करने की स्वीकारोक्ति से पता चलता है कि दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चिह्नित मतपत्रों की गिनती संभावित रूप से परिणाम निर्धारित कर सकती है, संभवतः मेयर पद के लिए आप-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में।

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  • 10 जनवरी: यूटी प्रशासन ने 18 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की।
  • 15 जनवरी: आप और कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की घोषणा की।
  • 16 जनवरी: नामांकन पत्र जमा करते समय आप और कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे नगर निगम कार्यालय में हाथापाई हुई।
  • 18 जनवरी: मेयर चुनाव के लिए आप और कांग्रेस पार्षदों को प्रवेश से इनकार, विरोध शुरू हुआ। पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ने के कारण मतदान 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया। AAP ने 24 घंटे के भीतर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
  • 23 जनवरी: उच्च न्यायालय ने यूटी को 24 घंटे के भीतर चुनाव की संभावित तारीख पेश करने का निर्देश दिया, नहीं देने पर याचिका की योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की धमकी दी।
  • 24 जनवरी: हाई कोर्ट ने यूटी प्रशासन को 30 जनवरी को सुबह 10 बजे मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया।
  • 30 जनवरी: भाजपा ने मेयर चुनाव जीता, जिसमें मनोज सोनाकर मेयर बने। आप ने पीठासीन अधिकारी पर आठ वोट अमान्य करने का आरोप लगाया और हाई कोर्ट में अपील की।
  • 31 जनवरी: आप ने चुनाव में धोखाधड़ी का दावा करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तत्काल राहत नहीं दी गई और अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
  • 5 फरवरी: आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की आलोचना की और मतपत्रों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र का मजाक माना और मसीह के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी।
  • 18 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले मनोज सोनाकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया. आप के तीन पार्षद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
  • 19 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई, बैलेट पेपर की जांच का आदेश दिया और 20 फरवरी को सुनवाई तय की।

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