Delhi BS6 Vehicles: दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं में सिर्फ BS-6 मानक वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी।
कौन-सी गाड़ियां नहीं चलेंगी?
दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि BS-4 और BS-5 समेत पुराने मानक की सभी वाणिज्यिक गाड़ियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यानी अगर आपकी गाड़ी BS-6 नहीं है, तो वह 1 नवंबर के बाद दिल्ली में नहीं चल सकेगी।
यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद लिया गया है, ताकि राजधानी की हवा को थोड़ा स्वच्छ बनाया जा सके।
क्या है BS-6 टेक्नोलॉजी?
BS-6 (भारत स्टेज-6) इंजन तकनीक पुराने इंजनों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। इससे निकलने वाला धुआं, PM (पार्टिकुलेट मैटर) और NOx (नाइट्रोजन ऑक्साइड) जैसी हानिकारक गैसें काफी कम होती हैं। सरल शब्दों में कहें, तो BS-6 इंजन वाले वाहन “क्लीन” यानी कम धुआं छोड़ते हैं और हवा को कम गंदा करते हैं।
क्यों जरूरी है ये नियम?
दिल्ली में हर साल अक्टूबर से फरवरी तक हवा बेहद खराब हो जाती है। पराली जलाने, गाड़ियों के धुएं और ठंडी हवा में प्रदूषकों के फंस जाने से हालात और बिगड़ जाते हैं। इसलिए सरकार ने इस बार पहले से सख्ती करने का फैसला लिया है ताकि हालात काबू में रहें।
किन गाड़ियों को मिलेगी छूट?
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, कुछ वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है —
- BS-IV डीजल गाड़ियां (31 अक्टूबर 2026 तक)
- BS-VI डीजल गाड़ियां
- CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन
- दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक गाड़ियां
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने यह भी कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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