Delhi High Court : दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी गई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर वे अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए निर्धारित किया है। इसके अलावा, सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब मामले में जारी 9वें समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा है। अदालत ने ईडी से यह भी पूछा है कि जब वह समन के जवाब में पेश नहीं हुए तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अदालत ने ईडी से सवाल किया, ”जब केजरीवाल समन के जवाब में पेश नहीं हुए तो आपको उन्हें गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था?” एजी एस.वी. राजू ने जवाब दिया, “हम उसे आने और पूछताछ में भाग लेने के लिए कह रहे थे। हम उसे गिरफ्तार कर सकते थे, या हम नहीं कर सकते थे।”
ये भी देखें : Badaun Child murder Case : तंत्र-मंत्र के कारण हुआ बदायूं हत्याकांड ?
केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे – ईडी
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फिर भी वह पेश नहीं हो रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईडी के वकील एजी एसवी राजू ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि वह समन पर उपस्थित नहीं होंगे। ईडी ने आगे कहा कि केजरीवाल को उनकी पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधार पर समन किया गया था।
केजरीवाल को गिरफ्तार होने से कौन रोक रहा था?
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा, ”जब केजरीवाल समन के जवाब में पेश नहीं हुए तो आपको उन्हें गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था?” एजी एसवी राजू ने जवाब दिया, “हम उनसे आने और पूछताछ में भाग लेने के लिए कह रहे थे। हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, या हम नहीं कर सकते थे।”


