Kapil Mishra News : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मौजूदा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीसीपी अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले में 8 अप्रैल को आरोपों पर बहस की तारीख तय की है।
यह मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कपिल मिश्रा द्वारा किए गए एक आपत्तिजनक बयान से जुड़ा हुआ है। 23 जनवरी 2020 को मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बयान पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर समाज में नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां की थीं। उनके इस बयान के बाद विवाद उठ गया था और चुनाव अधिकारी ने इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
कपिल मिश्रा को HC से लगा बड़ा झटका
इस मामले में कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका भी मिला था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह मामले में आगे बढ़ सकती है। हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की है। वहीं, निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होने वाली है।
सेशन कोर्ट का फैसला
7 मार्च को सेशन कोर्ट ने कपिल मिश्रा की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनका बयान धर्म के आधार पर नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश प्रतीत होता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मिश्रा ने अपने बयान में अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे देश का जिक्र किया, जिसका आम बोलचाल में खास धर्म के सदस्यों से संबंध जोड़ा जाता है।
कपिल मिश्रा का विवादित पोस्ट
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजधानी में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इसी दौरान कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की आलोचना की थी, जो सीएए के विरोध के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस बयान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और चुनाव अधिकारियों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।