उत्तर प्रदेश में खौफ फैलाने वाले माफिया अतीक अहमद की बहन ने कोर्ट में गुहार लगाई हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की बहन शाहीन अहमद ने कोर्ट में माफिया अतीक के बेटे की रिहाई के लिए याचिका दर्ज कराई हैं। वहीं इस मामले में 3 अक्टूबर को एक हफ्ते के अंदर यूपी बाल कल्याण समिति को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया हैं। इस याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते होना तय हैं।
कौन कर रहा हैं केस की सुनवाई
माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की बहन की याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एस आर भट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नाबालिग की रिहाई को लेकर एक हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया हैं। माफिया अतीक की बहन के वकील निजाम पाशा ने कोर्ट में दलील देते हुए कहां है कि उसका बड़ा बेटा 18 वर्ष का होने वाला है। ऐसे मामले में बड़े बेटे को बाल सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता है इसलिए माफिया अतीक अहमद के नाबालिग बेटे को रिश्तेदारों के घर रहने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने एक हफ्तें के अंदर मांगी रिपोर्ट
वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को मद्दे नजर रखते हुए एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी हैं। बताया जा रहा है कि अब बाल सुधार गृह में माफिया अतीक अहमद के बेटे में नहीं रहना चाहते हैं। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर इस मामले की रिपोर्ट मांगी हैं।
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माफिया की पत्नी पर रखा पुलिस ने इनाम
आपको बता दें कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाल सुधार गृह में रखा गया था। अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की पत्नी शाइस्ता परवीन का उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही फरार हैं। मिली जानकारी के अनुसार शाइस्ता परवीन पर up पुलिस ने 50 हजार का इनाम रखा हैं।