Patna High Court: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर एक एआई (AI) वीडियो बनाया गया था, जिसे बिहार कांग्रेस ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट से शेयर किया था। इस वीडियो पर अब पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद X से वीडियो हटा लिया गया है।
क्या था इस वीडियो में?
इस वीडियो को 10 सितंबर 2025 को बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया था। इसमें एक एआई तकनीक से तैयार किया गया वीडियो था, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के बीच काल्पनिक बातचीत दिखाई गई थी।
वीडियो में मोदी जी की मां उन्हें बिहार से जुड़े मुद्दों पर ‘सुनाती’ नजर आ रही थीं। कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा था कि “साहब के सपनों में आईं मां, देखिए रोचक संवाद।”
हालांकि ये ‘रोचक’ कहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफीविवाद का कारण बन गया।
क्या कहा जेडीयू ने?
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस वीडियो की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा “जो वीडियो कांग्रेस ने डाला था वो सामाजिक और नैतिक अपराध था। अब जब हाईकोर्ट ने इसे हटाने का आदेश दिया है, तो ये साफ है कि यह एक कानूनी अपराध भी था। प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपमानित करना, राजनीति को बेहद नीचे गिराने जैसा है। कांग्रेस का यही असली चेहरा है – ईर्ष्या और कानून की अवहेलना।”
वीडियो पर शिकायत और FIR भी दर्ज
इस एआई वीडियो को लेकर दिल्ली में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। 13 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ FIR दर्ज की।
FIR में कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा
18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2), और 61(2)
इन धाराओं के तहत फर्जीवाड़ा, मानहानि, और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़ी गंभीर बातें शामिल हैं।
क्या है अब स्थिति?
- पटना हाईकोर्ट ने वीडियो हटाने का आदेश दे दिया है।
- X (Twitter) से वीडियो हटा लिया गया है।
- इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी अभी भी जारी है।
- कांग्रेस की तरफ से अब तक इस पर कोई औपचारिक माफ़ी या सफाई सामने नहीं आई है।
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